SIR In Haryana: कल तक कर लें यह काम अन्‍यथा मतदाता सूची से कट जाएगा नाम, जानें कब जारी होगी प्रारंंभिक वोटर लिस्‍ट

SIR In Haryana: कल तक कर लें यह काम अन्‍यथा मतदाता सूची से कट जाएगा नाम, जानें कब जारी होगी प्रारंंभिक वोटर लिस्‍ट
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सटीक समाचार, चंडीगढ़/पानीपत। हरियाणा में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR IN Haryana) अंतिम चरण में है। ऐसे में आपने तत्‍परता नहीं बरती और अपना गणना प्रपत्र समय पर नहीं जमा कराया तो प्रारंभिक मतदाता सूची से नाम कट जाएगा। मतदाताओं के पास स्‍व हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र बीएलओ को वापस जमा कराने के लिए 24 जुलाई तक का समय है। यह प्रपत्र क्षेत्र के बीएलओ के पास जमा कराना है। प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन 31 जुलाई को होगा।

स्‍वहस्‍ताक्षरित गणना प्रपत्र 24 जुलाई तक जमा कराएं

निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक मतदाता को गणना प्रपत्र दो प्रतियों में उपलब्ध कराया गया है। मतदाता को उसमें आवश्यक विवरण भरकर स्वयं अथवा परिवार के किसी वयस्क सदस्य के हस्ताक्षर करने के बाद उसे बीएलओ को वापस देना अनिवार्य है। बीएलओ के हस्ताक्षर वाली दूसरी प्रति रसीद के रूप में अपने पास सुरक्षित रखनी चाहिए।

31 जुलाई को प्रकाशित होगी प्रारंभ‍िक मतदाता सूची

राज्‍य चुनाव आयोग ने स्‍पष्‍ट किया है कि 31 जुलाई को प्रकाशित होने वाली प्रारंभिक मतदाता सूची में केवल उन्हीं मतदाताओं के नाम शामिल किए जाएंगे, जिनके हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र बीएलओ को प्राप्त होंगे। यदि कोई मतदाता निर्धारित समय तक अपना गणना प्रपत्र जमा नहीं करता है, तो उसका नाम प्रारंभिक मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे में सभी नागरिक अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल यह प्रक्रिया पूरी करें।

ऑनलाइन भी भर सकते हैं गणना प्रपत्र

मतदाता निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर भी ऑनलाइन माध्यम से अपना गणना प्रपत्र भर सकते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बूथ लेवल एजेंट (बीएलए-2) के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करें। साथ ही गणना प्रपत्र समय पर बीएलओ तक पहुंचाने में सहयोग करें।

राज्‍य निर्वाचन आयोग के अनुसार, जिन मतदाताओं के विवरण में पिछले विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची के मिलान के दौरान किसी प्रकार की विसंगति पाई गई है, वे 31 जुलाई के बाद आवश्यक दस्तावेज बीएलओ को अवश्य उपलब्ध कराएं। इससे उनका रिकॉर्ड सही एवं अद्यतन किया जाएगा।

31 जुलाई से 20 अगस्‍त तक फाॅर्म 6 जमा करा सकेंगे

इसके अलावा, निर्धारित समय में गणना प्रपत्र जमा नहीं करा सके जिन मतदाताओं के पास एक और अवसर मिलेगा। वे अपने गणना प्रपत्र जमा 31 जुलाई से 30 अगस्त, 2026 तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 भरकर अपना नाम पुनः मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

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पानीपत के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि मतदाता सूची का शुद्ध एवं अद्यतन होना लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव है। प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना और उसकी जानकारी सही होना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है।

राज्‍य निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे शेष दो दिनों के भीतर अपना हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र अनिवार्य रूप से बीएलओ को सौंपें। समय पर किया गया यह छोटा-सा प्रयास न केवल आपके मतदान के अधिकार को सुरक्षित रखेगा, बल्कि लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।

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