Change in Traffic Rules : बच्चाें के संग वाहन में जा रहे हैं ताे सावधान, ट्रैफिक रुल्स तोड़े तो देना पड़ेगा दोगुना जुर्माना, दोबारा देना पड़ सकता है ड्राइविंग टेस्ट, लागू होंगे नए नियम

Change in Traffic Rules : बच्चाें के संग वाहन में जा रहे हैं ताे सावधान, ट्रैफिक रुल्स तोड़े तो देना पड़ेगा  दोगुना जुर्माना, दोबारा देना पड़ सकता है ड्राइविंग टेस्ट, लागू होंगे नए नियम
Published: 21 Jul, 2025 at 01:57 AM

Sateek Samachar, नई दिल्ली। क्षरा

अब ट्रैफिक नियम तोड़ना पहले अधिक भारी पड़ेगा और इसके लिए दोगुना जुर्माना देना पड़ेगाा। बच्चों की सुरक्षा सुनियचित करने के साथ ही वाहन चालकों को जिम्मेदार बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार मोटर व्हीकिल कानून को और सख्त बनाने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बच्चों के साथ यात्रा के दौरान यातायात नियमों का उल्लंंघन करने पर दोगुना जुर्माना वसूलने का प्रस्ताव तैयार किया है। साथ ही साथ वाहन चालकों के लाइसेंस में मेरिट – डीमेरिट अंक भी दर्ज कर उनके निरस्तीकरण की कार्रवाई पर भी विचार किया जाएगा।

यह है मंत्रालय का प्रस्ताव

जानकारी के अनुसार, भूतल परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के अनुसार, अगर किसी वाहन में नाबालिग बच्चों के साथ यात्रा करनेवाला चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे उन कानून के तहत जुर्माने की राशि का दोगुना जुर्माना देना होगा।

प्रस्ताव के अनुसार,यह निजी वाहनों के साथ साथ स्कूलों के स्वयं अथवा किराये पर संचालित वाहनों पर भी लागू होगा। इस तरह के उल्लंघन के लिए वाहन चालक और मालिक दोनों को जिम्मेदार माना जाएगा। इसके साथ ही यातयात नियमों के बार-बार उल्लंघन को लेकर भी मंत्रालय ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। ऐसे चालकों को चिंह्नित किया जाएगा और इसके लिए मेरिट-डीमेरिट प्वाइंट सिस्टम शुरू होगा।

यह होगा मेरिट-डीमेरिट सिस्टम

  • इस सिस्टम के तहत वाहन चालकों द्वारा नियम के पालन या उनके उल्लंघन करने पर उनको मेरिट या डीमेरिट अंक दिए जाएंगे। किसी वाहन चालक द्वारा निर्धारित सीमा स अधिक डीमेरिट अंक प्राप्त करने पर उसका ड्राईविंग लाईसेंस स्थायी या अस्थाथी रूप से निरस्त किया जा सकता है।
  • इसके साथ ही लाइसेंस नवीनीकरण के दौरान भी मेरिट-डीमेरिट अंक देखे जाएंगे। अधिक डीमेरिट अंक हाेने संबंधित वाहन चालका को दोबारा ड्राइविंग टेस्ट देना होगा।
  • इसके साथ ही मेरिट और डीमेरिट अंकों को इंश्योरेंस प्रीमियम से जोड़े जाने पर विचार किया जा रहा हैै।
  • सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ये प्रस्ताव अन्य मंत्रालयों को भेजकरसुझाव मांगे हैंं।

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