Sateek Samachar, देहरादून।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानि यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू हो गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसको लागू करने की घोषणा की। सीएम धामी ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड – 2024 को लागू किए जाने की नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण किया। इस पोर्टल को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है और https://ucc.uk.gov.in पर लॉग इन किया जा सकता है। उत्तराखंड यूसीसी (UCC) लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
सीएम धामी ने नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण किया
इसय अवसर पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनता से तीन वर्ष पहले लिए वादे को हमारी सरकार ने पूरा किया है। उन्होंने कहा कि यूसीसी ( UCC) किसी धर्म या वर्ग के खिलाफ नहीं है। इसे लागू करने का उद्देश्य किसी को निशाना बनाना नहीं बल्कि सभी को समान अधिकार देना है। उत्तराखंड में 27 जनवरी का दिन समान नागरिकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
धामी बोले – तीन तलाक, बहुविवाह और हलाला पर रोक लगेगी
कार्यक्रम में धामी ने कहा कि यूसीसी ( UCC) लागू होने से तीन तलाक, बहु विवाह और हलाला आदि पर पूरी तरह से रोक लगेगी।
धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू होने से समाज में एकरूपता आएगी। इससे राज्य के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और दायित्व भी सुनिश्चित होंगे।
डीजीपी बोले – यूसीसी लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार
इसके साथ ही , समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। भाजपा ने तीन साल पहले राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था। इस अवसर पर उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने कहा कि हम नए समान नागरिक संहिता (UCC)को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसके लिए पहले से तैयारी कर ली गई थी। यूसीसी (UCC) को लेकर प्रशिक्षण केंद्र में कार्यशाला व सेमिनार भी करवाए गए थे। लोग यूसीसी से जुड़े पहलू और इसके पॉजिटिव फीचर्स को समझें।

