One Time Settlement Scheme: पंजाब में उद्यमियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना, जानें कब तक ले सकेंगे लाभ

One Time Settlement Scheme: पंजाब में उद्यमियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना, जानें कब तक ले सकेंगे लाभ
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Sateek Samachar, चंडीगढ़।

पंजाब सरकार ने राज्‍य के उद्योगपतियों को बड़ी राहत दी है। पंजाब कैबिनेट की बैठक (Punjab Cabinet Meeting) में उद्योगपतियों के चार दशकों से अधिक समय से लंबित मामलों के निपटारे के लिए वन टाइम सेटलमेंट (One Time Settlement) योजना शुरू करने की स्वीकृति दे दी। योजना उद्योगपतियों को जमीन की बढ़ी कीमतों और मूल भुगतानों में देरी से संबंधित औद्योगिक विवादों का निपटारा करने में सुविधा देगी। यह योजना 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी।

चार दशकों से अधिक लंबित मामलों का निपटारा हो सकेगा

कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्‍यक्षता में बैठक हुई। सीएम आफिस के प्रवक्‍ता ने बताया कि पंजाब भर के लगभग 1145 उद्योगपतियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। वे अपने बकाये क्लीयर कर सकेंगे और अपने व्यवसायों में पुनर्निवेश कर सकेंगे। इससे आर्थिक विकास और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

सौ प्रतिशत दंड ब्‍याज में छूट के संग आठ फीसद मामूली ब्‍याज

योजना उन डिफाल्टर प्लाट धारकों पर लागू होगी, जिनका मूल आवंटन पहली जनवरी, 2020 को या इससे पहले हुआ था। इससे लटके मामलों का प्रभावशाली ढंग से निपटारा सुनिश्चित होगा। पंजाब भर में पंजाब राज्य औद्योगिक निर्यात निगम (पीएसआइसी) द्वारा विकसित औद्योगिक फोकल पॉइंट्स में औद्योगिक प्लाटों, शेडों और आवासीय प्लाटों को इस योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। योजना अनुसार सरकार डिफाल्टरों को दंड ब्याज की 100 प्रतिशत छूट के साथ-साथ आठ प्रतिशत की मामूली सरल ब्याज दर के साथ बकाए के भुगतान की अनुमति देकर वित्तीय राहत प्रदान करेगी।

प्‍लाट आवंटन रद होने वालों को भी मिलेगा लाभ

जिन प्लाट धारकों का आवंटन रद भी हो गया था योजना के तहत उन्हें भी अपने बकाया के भुगतान के साथ अपना व्यवसाय पुनः शुरू करने और विकास करने का मौका मिलेगा। इस योजना से उद्योगों को स्वयं को बड़े वित्तीय बोझ और कानूनी अड़चनों से निकलने का मौका मिलेगा, जिससे वे अपने विस्तार और आधुनिकीकरण की संभावना तलाश सकेंगे। इस योजना के तहत एकत्रित राशि को औद्योगिक बुनियादी ढांचे में पुनर्निवेश किया जाएगा, जिससे फोकल पॉइंट्स की स्थिति सुधरेगी और नए औद्योगिक पार्कों का विकास करके पंजाब में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा।

स्‍थापित होगा विशेष वर्चुअल हेल्‍प डेस्‍क

आवेदनकर्ताओं की सुविधा और समूची कार्रवाई को सुचारू बनाने और इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उद्योगपतियों के सहयोग के लिए पीएसआइइसी द्वारा विशेष वर्चुअल हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा।

औद्योगिक पार्क परियोजना के लेआउट योजना को सरेंडर करने की स्वीकृति देने की नीति पर सहमति

कैबिनेट ने औद्योगिक पार्क परियोजना के लेआउट योजना को सरेंडर करने की स्वीकृति देने वाली नीति को सहमति दे दी, बशर्ते कि प्रमोटर स्वीकृति समय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगाए गए विधिक खर्च के बकाया जमा कराएं। यह निर्णय औद्योगिक पार्क नीति तिथि 19 जून 2019 अंतर्गत विकसित परियोजनाओं के लेआउट को सरेंडर करने संबंधी नीति न होने के कारण लिया गया है।

पीपीएससी (सेवा नियम) रेगुलेशन एक्ट में संशोधन को स्वीकृति

मंत्रिमंडल ने पंजाब राज्य लोक सेवा आयोग (सेवा नियम) रेगुलेशन एक्ट की धारा 5(1) में संशोधन को भी स्वीकृति दे दी ताकि आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति हो सके।

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